रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ICC वारंट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरुआत है | रूस-यूक्रेन संकट: यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने का स्वागत किया, कहा


रूस-यूक्रेन संकट: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की (वलोडिमिर ज़ेलेंस्की) ने व्लादिमीर पुतिन (व्लादिमीर पुतिन) के खिलाफ आरोपों को अंतरराष्ट्रीय अदालत के कदम का स्वागत किया है। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति सादे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) की ओर से जारी की गई शुरुआत को बताया है।

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने शुक्रवार (17 मार्च) को यूक्रेन में कार्रवाई को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर व्होच के खिलाफ गिरफ्तारी जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति कथित तौर पर यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी लोगों (खासकर बच्चों) के अवैध प्रवास के लिए अपराध के लिए जिम्मेदार हैं।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने रूस में बच्चों के अधिकार आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी समान झूठ को लेकर वारंट जारी किया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति के बच्चों को निर्वासित करने वाले अन्य लोगों को रोकने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने में परेशान रहे।

रूस ने झूठा करार दिया

मॉस्को ने बार-बार इन झूठों से इनकार किया है कि उसके सुरक्षा बलों ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर जंग के दौरान अत्याचार किए हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट अर्थहीन हैं। मारिया ज़खारोवा ने कहा कि अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ का हमारे देश के लिए कोई मतलब नहीं है। रूस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय रोम कानून का पक्षधर नहीं है। बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 13 महीने से जंग जारी है। यूक्रेन की ओर से रूस पर वॉर क्राइम के आरोप लगाए गए हैं।

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