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पाकिस्तान पीटीआई नेता शिरीन मजारी की गिरफ्तारी पर सुनवाई लाहौर उच्च न्यायालय ने उसे रिहा करने का आदेश दिया


पीटीआई की शिरीन मजारी रिहा: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के सुप्रीमो इमरान खान (इमरान खान) के लिए आज एक राहतभरी खबर है। लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने इमरान के करीबी नेता शिरीन मजारी (शिरीन मजारी) को रिहा करने का आदेश दिया है। शिरीन की गिरफ्तारी को कोर्ट के रावलपिंडी-पीठ ने ‘अवैध’ भी घोषित किया है।

शिरीन को पाकिस्तान में 12 मई को गिरफ्तार किया गया था। वह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। पाकिस्‍तानी पुलिस ने यह गिरफ्तारी 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद मचे बवाल के चलते की थी। इमरान को गिरफ्तार किए जाने के बाद पाकिस्‍तानी की राजधानी इस्‍लामाबाद में खतरनाक हिंसा और आगजनी हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और अरबों रुपये की संपत्ति को नुकसान हुआ था।

मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की धारा-3 से गिरफ्तारियां हुईं शिरीन
डॉ. शिरीन मजारी पर भड़काने के आरोप लगाए गए थे। मैक्सिको पुलिस ने संघीय राजधानी में उनके आवास से रात के समय गिरफ्तार किया था। उसके बाद शिरीन की बेटी ने अदालत से यह फैसला करने का अनुरोध किया कि यह कदम अवैध, असंवैधानिक और मूल अधिकारों का उल्लंघन है। और, आज शिरीन की बेटी के लिए तब बड़ी खुशखबरी आई, जब लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) ने शिरीन की गिरफ्तारी को “अवैध” घोषित करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।

अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किए गए इमरान थे
पाकिस्तान में शिरीन मजेरी से पहले इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान और सीनेटर एजाज सहित कई अन्य पीटीआई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। इमरान को वहां अकाउंट अकाउंट ब्यूरो (NAB) ने अल कादिर ट्रस्ट केस (Al Qadir Trust Scam Case) में गिरफ्तार किया था। हालांकि, उनके 48 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को रिहा कर दिया। अब नेशनल ऑडिट ब्यूरो (NAB) की तरफ से बताया गया है कि इमरान खान 23 मई को अल-कादिर ट्रस्ट केस में ही पूछताछ के लिए NAB के अलग पेश होंगे।

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