छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के ऊपर फेंका था तेजाब, 5 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा


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एसिड अटैक का ये मामला ऑलीपुर से है
इस मामले में कोर्ट ने कुछ फाइलों को क्लीन चिट भी दी है
एसिड अटैक का शिकार हुई पीड़िता अवयस्क है

अलीपुर। बिहार के अलीपुर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। समस्तीपुर कोर्ट के एडीजे सिक्स कोर्ट ने एसिड अटैक और छेड़खानी के मामले में सुनवाई करते हुए दो लोगों को सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र जज 06 कैलाश जोशी ने सभीलीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गांव में 5 साल पहले तेजाब कांड में अपना फैसला सुनाते हुए मामले में दोषी पाए गए पप्पू कुमार और पंकज कुमार महतो को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ-साथ दोनों पर 20- 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माने की राशि नहीं देने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त रिकॉर्ड काट दिया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि कोर्ट में आईपीसी की धारा 326(ए) और 326(बी) के तहत गवाहों और गवाहों के आधार पर दोनों को यह सजा सुनाई गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 9 लोगों को आरोपित किया गया था। यकीन नहीं मिलने पर अन्य 7 लोगों को कोर्ट ने बिल्कुल कर दिया। आरोप लगाया कि 18 नवंबर 2018 को हसनपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गांव की एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी।

इसी दौरान गांव के पप्पू कुमार और पंकज कुमार ने लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी. जब इसका विरोध किया गया तो और भी लोग वन्यजीवों पर पहुंच गए और लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बदमाशों द्वारा तेजाब से भी हमला किया गया था, जिसमें लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई थी, जबकि कई अन्य लोगों को भी चोट लगने के दौरान चोट आई थी, इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद बेहतर इलाज के लिए 17 साल की लड़की सहित तीन लोगों को इलाज के लिए हसनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल रेफर किया गया था। इस मामले को लेकर हसनपुर थाना में 244/18 कांड नंबर दर्ज किया गया था

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